मद्रास हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, जानें क्यों

चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा राम देव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य मंदिर योग ट्रस्ट के खिलाफ 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह जुर्माना पतंजलि के उस दावे के लिए लगाया गया है, जिसमें कहा गया था कि उनका आयुर्वेदिक सूत्रीकरण कोरोनिल कोरोना वायरस को ठीक कर सकता है। बता दें इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के उपचार को लेकर पेश की गई कोरोनिल दवा के ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी।

Madras High Court imposed 10 lakh fine on Baba Ramdev, know why

Chennai. The Madras High Court has imposed a fine of Rs 10 lakh against yoga guru Baba Ram Dev’s Patanjali Ayurveda and Divya Mandir Yoga Trust. The court has imposed the fine for Patanjali’s claim that her Ayurvedic formulation can cure coronil corona virus. Before this, the Madras High Court had prohibited the use of the trademark of the coronil drug introduced for the treatment of corona virus.

जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की याचिका पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया था।

अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने दावा किया था कि सन 1993 से उसके पास कोरोनिल ट्रेडमार्क है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, साल 1993 में ‘कोरोनिल-213 एसपीएलश् और कोरोनिल-92 बी का रजिस्ट्रेशन कराया गया था। वह तब से उसका रिन्युअल करा रही है।

10 लाख पैकेट की मांग

बाबा रामदेव ने बुधवार को दावा किया था कि पतंजलि आयुर्वेद कोरोनिल की मांग को पूरा करने के लिए जूझ रही है। अभी तक वो फिलहाल रोजाना सिर्फ एक लाख पैकेट की आपूर्ति कर पा रही है।

उन्होंने कहा कि आज रोजोना कोरोनिल के 10 लाख पैकेट की मांग हो रही है, लेकिन हम सिर्फ एक लाख पैकेट ही दे पा रहे हैं।

रामदेव ने आगे कहा कि पंतजलि आयुर्वेद ने कोरोनिल की कीमत सिर्फ 500 रुपये रखी है, लेकिन अगर हमने इसकी कीमत 5,000 रुपये रखी होती, तो आज हम आसानी से पांच हजार करोड़ रुपये कमा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया।

 

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